सुप्रीम कोर्ट के जज ने आरक्षण के बजाय शिक्षा के बारे में नेहरू के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल ने भारत की आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के 1961 के एक पत्र का उल्लेख किया है। उस पत्र में, नेहरू ने जाति के आधार पर आरक्षण और विशेषाधिकार देने की प्रथा की आलोचना की, इसके बजाय आर्थिक विचारों की वकालत की।

जस्टिस मिथल ने नेहरू के इस विचार को उजागर किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन आरक्षण के माध्यम से नहीं, खासकर सेवाओं में। नेहरू ने पिछड़े वर्गों की मदद करने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में अच्छी शिक्षा प्रदान करने, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, पर जोर दिया।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है। यह निर्णय उन जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। जस्टिस मिथल इस बहुमत के फैसले से सहमत हुए, उन्होंने आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तीनों शाखाओं द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों पर ध्यान दिया।
जस्टिस मिथल ने बताया कि आरक्षण नीति ने अक्सर सरकारी सेवाओं में चयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं और उच्च शिक्षा प्रवेश में कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है। इन चुनौतियों के कारण भर्ती में महत्वपूर्ण देरी हुई है और पद लंबे समय तक खाली रहे हैं, जिससे आगे मुकदमेबाजी हुई है।
ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रभाव
न्यायाधीश ने आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलनों के ऐतिहासिक संदर्भ का भी उल्लेख किया, जिसने कभी-कभी राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बाधित किया है। उन्होंने 1990 में मंडल आयोग विरोधी आंदोलन को व्यापक हिंसा और अशांति के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया।
जस्टिस मिथल ने तर्क दिया कि सरकार ने सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उत्थान के लिए जाति को आधार बनाया है। इस दृष्टिकोण ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहाँ जातियों का उप-वर्गीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के भीतर, अधिक बेहतर लोग अक्सर अधिकांश आरक्षित रिक्तियों या सीटों को सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे सबसे वंचितों को कम लाभ मिलता है।
पिछले फैसलों पर पुनर्विचार
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला ईवी चिन्नाय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के फैसले पर पुनर्विचार करता है। पूर्व फैसले में कहा गया था कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ समरूप समूह हैं और कोटा उद्देश्यों के लिए उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नया फैसला राज्यों को इन समूहों के भीतर अधिक वंचित जातियों के लिए आरक्षण को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए उप-वर्गीकरण करने की अनुमति देता है।
जस्टिस मिथल ने आरक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक निर्दोष तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के तीनों अंगों ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण समय और ऊर्जा खर्च की है।












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