National Herald Case: एजेएल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजनल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हेराल्ड हाउस को खाली करने के फैसले को नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाइकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और एजेएल को जवाब दाखिल करने को कहा है।

national Herald case: Division bench of Delhi High Court reserves order in AJL eviction case

हेराल्ड हाउस की लीज खत्म करते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने अपने आदेश में उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था, इस इमारत को खाली करने के लिए एजेएल को नोटिस जारी किया गया था लेकिन विभाग को इस मामले में नेशनल हेराल्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद विभाग ने आखिरी कार्रवाई करते हुए इसे खाली करने के आदेश दे दिए थे।

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इसके पहले, इस मामले में कहा गया था कि हेराल्ड परिसर में पिछले 10 साल से कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रही है। लीज के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस इमारत का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेएल ने केंद्र के इन आरोपों का खंडन किया था। एजेएल ने सिंगल बेंच के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच में चुनौती दी थी।

नेशनल हेराल्ड उन अखबारों की श्रेणी में आता है जिनकी नींव आजादी के पहले पड़ी। साप्ताहिक 'नेशनल हेराल्ड ऑन संडे' का प्रकाशन 24 सितंबर, 2017 को दोबारा शुरू किया गया था और यह हेराल्ड हाउस से प्रकाशित किया जाता है। एजेएल ने 14 अक्टूबर से अपने साप्ताहिक हिंदी अखबार की भी फिर से शुरू कर दिया था।

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