मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: 20 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: 20 जनवरी को आएगा फैसला

नई दिल्ली। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज सुनाए जाने वाले फैसले को टालते हुए इसकी तारीख 20 जनवरी तय कर दी। मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड मामले में दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसले की अगली तारीख तय कर दी है। इस मामले में सीबीआई 21 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

 Muzaffarpur shelter home case: Court pronounce judgment on 20th January 2020

बालिका गृह मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपित जेल में बंद हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार और बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अगर कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट में लगाए गए आरोप साबिक होते हैं तो मामले के आरोपितों को कम से कम दस साल जेल या अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

सीबीआई की जांच के मुताबिक मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ न केवल बालिका गृह में कर्मचारी गलत काम कर रहे थे, बल्कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। सीबीआई की जांच में पाया गया कि बच्चियों का यौन शोषण हुआ। इस मामले में बालिका गृह का संचालक ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बालिका गृह में 34 लड़कियां थी, जो 7 से 17 साल की उम्र के बीच की थी । इन बच्चियों के साथ यौन शोषण की वारदात महीनों तक होती रही।

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