मुंबई कोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की याचिका, अब घर टूटने से बचाने के लिए जाएंगी हाईकोर्ट
मुंबई। मुंबई के खार स्थित घर को टूटने से बचाने के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना के इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने कंगना को हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। बता दें कि साल 2018 में बीएमसी ने कंगना को खार स्थित उनके अपार्टमेंट में गैर अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था।

अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंगना ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। कंगना ने जनवरी 2019 में दिंदोशी सिविल कोर्ट में बीएमसी की तरफ से मिले नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से अपार्टमेंट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जज चव्हाण ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है।












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