'मोदी सरनेम' केस में अब तक क्या-क्या हुआ...? राहुल गांधी को कब किस कोर्ट से लगा झटका
Modi surname defamation case Rahul Gandhi: 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?', कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलाट में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय ये टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने बयान देते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि इस बयान की वजह से उनकी उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी सांसदी छीन जाएगी।
'मोदी सरनेम' केस की चर्चा आज (03 अगस्त) फिर से सुर्खियों में है...क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

आइए नजर डालें इस केस में कब क्या-क्या हुआ...?
- राहुल गांधी ने सबसे पहले को सूरत की एक जिला अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 07 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती तो वह संसद में फिर से आ सकते हैं।
- 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सूरत की एक जिला अदालत ने मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया था। राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि एक दोषी राजनेता संसद में नहीं रह सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ केस गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने किया था।
-राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। 20 अप्रैल 2023 को सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख होने के नाते राहुल गांधी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था।
- 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी।
- मई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि आखिरी फैसला समर वेकेशन के बाद दिया जाएगा।
- सूरत में पूर्णेश मोदी के मामले के बाद जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था, राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य मानहानि के मामले दायर किए गए थे। ऐसी ही एक याचिका राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दायर की थी। पटना हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर 12 जनवरी, 2023 तक रोक लगा दी थी।
-झारखंड हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को वकील प्रदीप मोदी द्वारा दायर एक अन्य मानहानि मामले के संबंध में एक आदेश पारित किया और कहा कि 16 अगस्त को अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
-7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
-राहुल गांधी ने 15 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
-सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 21 जुलाई को सुनवाई की और अगली सुनवाई 04 अगस्त 2023 के लिए तय की।












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