निजी विज्ञापन में पीएम की तस्वीर इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, 400 गुना हो सकता है जुर्माना
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को निजी कंपनियों के विज्ञापन में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतीक व नाम (अनुचित प्रयोग रोकधाम) कानून 1950 में बदलाव करने जा रही है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को निजी विज्ञापन में इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। कानून में बदलाव करके सरकार जुर्माने की राशि को 400 गुना बढ़ाने जा रही है, जिसके बाद पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय इस कानून में बदलाव का मसौदा तैयार कर चुका है।

इस मसौदे पर आम राय लेने के साथ ही कानून मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जाएगा, इसके बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पास करने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से जियो इन्फोकॉम और पेटीएम ने पीएम की तस्वीर को अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया था उसके बाद उन्हें सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया था। सात दशक पुराने इस कानून में जुर्माने की राशि महज 500 रुपए है।
संशोधन के बाद एक बार से अधिक नियम का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए की बजाए 5 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि बार-बार कानून तोड़ने पर छह माह की सजा भी हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने इस कानून को देखने के बाद इसमे संशोधन का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2016 से में जिस तरह से जियो ने अपने 4जी सेवा के लिए पीएम की तस्वीर को देशभर के तमाम अखबारों के विज्ञापन में छापा उसके बाद सरकार निशाने पर आ गई थी। जिसके बाद सरकार ने इस नियम में संशोधन का फैसला लिया है।
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