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ट्रेनों से मजदूरों को गांव भेजने के लिए MHA ने जारी किया नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल

नई दिल्ली- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से देशभर के अनेक इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके राज्यों और गांवों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आज एक संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल में संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ-साथ रेल मंत्रालय के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आगे से इसी के मुताबिक राज्यों और रेल मंत्रालय को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करना होगा।

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    गृहमंत्रालय के संशोधित एसओपी में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी कामगार कई जगहों पर फंसे हुए हैं। उन्हें ट्रेनों के जरिए यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। इसको लेकर अब निम्न निर्धारित प्रक्रिया होगी-

    रेल मंत्रालय गृहमंत्रालय की सहमति से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की इजाजत देगा।

    सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को फंसे हुए लोगों को भेजने और लाने के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

    राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकाताओं के अनुसार ट्रेनों के शेड्यूल, स्टॉपेज और गंतव्य स्टेशन रेल मंत्रालय के द्वारा तय किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा फंसे हुए लोगों को लाने और भेजने के लिए उचित इंतजाम करने के वास्ते राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इसकी सूचना दी जाएगी।

    ट्रेन शेड्यूल, यात्रियों की एंट्री और मूवमेंट से संबंधित प्रोटकॉल, कोच में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और टिकट बुकिंग को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

    लोगों को भेजने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाए, और सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेन में बैठने दिया जाए।

    ट्रेन में चढ़ने और यात्रा के दौरान सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

    जब यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें उस राज्य के हेल्थ प्रोटोकॉल के मुताबिक दी गई सलाह को मानना होगा।

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