जब मीना कुमारी का हुआ तीन तलाक, दोबारा निकाह के लिए किया था हलाला
जब मीना कुमारी को हुई तीन तलाक, दोबार निकाह के लिए किया था हलाला
नई दिल्ली। देश में तीन तलाक को लकर लंबे वक्त से चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय जजों की बेंच में से तीन ने इसे असंवैधानिक बताया है। तीन तलाक को लेकर अमूमन पर कहा जाता है कि अनपढ़ और समाजी तौर पर पिछड़ी औरतों ज्यादा इससे प्रभावित हैं लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा भी इसकी शिकार हुईं थी, जिनके नाम का हिन्दी सिनेमा में एक वक्त डंका बजता था।


मीना कुमारी को हुई तीन तलाक
बॉलीवुड में ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर और 60 के दशक में बॉलीवुड की स्टार अदाकारा मीना कुमारी को भी तान तलाक का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं उन्हें दोबारा अपने पति से निकाह के लिए हलाला भी करना पड़ा था। मीना ने शायर और फिल्म निर्माता कमाल अमरोही से शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद किस साल किसी बात पर गुस्सा हो कमाल ने मीना कुमारी को तीन तलाक कह दिया।

करना पड़ा था हलाला
कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर तीन तलाक बोलने के बाद फिर से मीना कुमारी से निकाह करना चाहा और अपने किए पर पछतावे का इजहार किया। इस पर धर्म गुरुओं ने मीना कुमारी को हलाला करने को कहा। इसके बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी का निकाह अपने दोस्त अमान उल्ला खान से करा दिया। मीना कुमारी ने कुछ दिन अमान उल्ला के साथ गुजारे। इसके बाद अमान ने उन्हें तलाक दिया और उन्होंने फिर से कमाल से शादी की।
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टूट गईं थी मीना कुमारी
50 और 60 के दशक में मीना कुमारी ने बॉलीवुड पर राज किया लेकिन कमाल अमरोही के साथ रिश्ते ने उनको निजी जिंदगी में तोड़ कर रख दिया था। कमाल से तलाक और हलाला पर उन्होंने कहा था कि मजहब के नाम पर अगर मुझे अपने जिस्म को किसी दूसरे मर्द को सौंपना पड़ा, तो ये एक वेश्या के जैसा ही हुआ। मीना कुमारी आपसी रिश्तों से परेशान होने के बाद शराब पीने लगी थीं। लगातार अपनी निजी जिंदगी की कशमकश ने उन्हें कई बीमारियों की जद में ला दिया था। 1972 में मजह 39 साल की उम्र में बेमिसाल अदाकार और शानदार शायरा मीना कुमारी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गईं।

क्या है हलाला प्रथा
हलाला एक प्रथा है जिसके अनुसार अगर कोई मुस्लिम शख्स बीवी को तलाक देने के बाद फिर से उससे निकाह करना चाहे तो उसे हलाला करना होता है। हलाला के मुताबिक तलाकशुदा औरत को तलाक देने वाले शौहर से दोबारा निकाह से पहले किसी दूसरे आदमी से निकाह और जिस्मानी रिश्ते कायम करना होगा और फिर उससे तलाक के बाद ही पहले पति से निकाह हो सकेगा।












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