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Media One मुद्दे पर केंद्र को SC का झटका, मलयालम न्यूज चैनल को प्रसारण की अंतरिम अनुमति

नई दिल्ली, 15 मार्च: मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने चैनल को प्रसारण की अंतरिम अनुमति दे दी है। अदालत ने इस चैनल को चलाने वाली कंपनी की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने चैनल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

The Supreme Court has stayed the order of the Central Government banning the broadcast of Malayalam news channel Media One

मीडिया वन को प्रसारण की अनुमति
मीडिया वन चैनल को प्रसारण शुरू करने के अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने चैनल को चलाने वाली कंपनी से संबंधित आंतरिक सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अदालत में पेश की गई फाइलों का अध्ययन किया। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की सहमति से बिना याचिकाकर्ताओं से फाइल को साझा किए ही उसे देखा।

चैनल को पहले की तरह प्रसारण की अनुमति
इसके बाद अदालत ने कहा कि प्राथमिक तौर पर चैनल को अंतरिम राहत देने का मामला बनता है। चैनल को उसी तरह से चलाने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि केंद्र के फैसले चलाया जाता था।

पहले की तरह कर सकेगा प्रसारण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम आदेश और निर्देश देते हैं कि मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का केंद्र सरकार का आदेश अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।' कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता को अपने न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनल का संचालन उसी तरह जारी रहने की अनुमित होगी, जैसा कि मीडिया वन सरकारी आदेश से पहले चलाता था।

26 मार्च तक केंद्र को एफिडेविट दायर करने को कहा
बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 26 मार्च तक काउंटर-एफिडेविट दायर करने को कहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 मार्च को केरल हाई कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के मीडिया वन पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को बरकरार रखने के फैसले को हरी झंडी दिखाई थी। यानि इस केस में केरल हाई कोर्ट से मीडिया वन की याचिका दो-दो बार खारिज हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी राहत दे दी है।

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