गुजरात में वोट डालने नहीं जाने पर होगी सजा!
अहमदाबाद। गुजरात में अब जल्द ही ऐसा कानून आने जा रहा है जिसके अनुसार अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इसके लिए गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ लॉ बिल 2009 को मंजूरी दी है। जिसमें सरकारी संस्थानों और राज्य सरकार में महिलाओ को 50 फीसदी आरक्षण और वोट डालने को अनिवार्य बनाने जैसे प्रावधान हैं।

अगर यह कानून गुजरात में लागू हो जाता है तो ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन जायेगा। वहीं गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल का कहना है कि इस विधेयक को कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। सूत्रों की मानें तो इस विधेयक को जल्द ही पास किया जा सकता है। इसके साथ ही इस विधेयक में वोट देने को अनिवार्य बनाया गया है। साथ वोट नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का भी प्राविधान है।
इससे पहले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस बिल को दो बार लाया गया था। लेकिन इस बिल को तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने यह कहकर नहीं पास किया था कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। जिसके अनुसार हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इस बिल को दो बार भारी बहुमत से पास करके राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है।












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