कोविड-19: महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जिसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने अपने 'मिशन बिगन अगेन' के तहत लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि इस दौरान कई तरह की गतिविधियों को छूट भी दी गई है, इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन को अलग-अलग चरण में खोला जाएगा।
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राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 गाइलाइंस के बाद की है। लॉकडाउन के नियमों के अनुसार, 5 अगस्त से मॉल, मार्केट कॉम्पलैक्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। लोगों का मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नाई की दुकान, सलून, स्पा आदि भी खुले रहेंगे। अगर होम डिलीवरी होती है तो शराब की दुकानें भी संचालित हो सकती हैं।
आउटडोर नॉन-टीम स्पोर्ट जैसे गोल्फ कोर्सिज, जिमनास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन को सोशल डिस्टैंसिंग के नियम के साथ अनुमति होगी। स्विमिंग पूल के लिए अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि संबंधित जिला कलेक्टर और नगर निगम गैर-आवश्यक गतिविधियों जैसे खरीदारी और बाहर एक्सरसाइज करने जैसे कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही हेतु आवश्यक प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं। राज्य में फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। 5 अगस्त के बाद से जिम और योगा केंद्र खोलने की अनुमति होगी। बाइक पर दो लोगों को जाने की अनुमति होगी और चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ तीन लोग बैठ सकेंगे।
आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बुधवार को चार लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहां एक दिन में 9,211 नए मामले सामने आए हैं। जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 4,00,651 हो गई है। इसमें 2,39,755 ठीक मामले, 1,46,129 सक्रिय मामले और 14,463 मरीजों की मौत शामिल है। यहां रिकवरी रेट 59.84 फीसदी है और मृत्यु दर 3.61 फीसदी है। जबकि पूरे देश में मृत्यु दर 2.23 फीसदी है।
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