राज्यसभा से पारित लोकपाल विधेयक आज होगा लोकसभा में पेश
राज्यसभा में लोकपाल विधेयक के पास होने पर कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सारे दलों को धन्यवाद दिया है तो वहीं केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ ने भी मंगलवार के दिन को ऐतिहासिक बताया है। हालांकि सिब्बल ने कहा कि अकेले लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, "कानून अकेले भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकता। कानून भ्रष्ट लोगों से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रेरणा से नहीं निपट सकता। यह महज एक प्रतिरोधक हो सकता है।"
आपको बता दें कि भ्रष्टाचार-रोधी इस विधेयक के सबसे अहम प्रावधान में विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की जानी है। लोकायुक्त का स्वरूप तय किया जाना राज्यों की विधानसभाओं पर छोड़ा गया है।
लोकसभा से वर्ष 2011 में पारित यह विधेयक उस समय राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था और उसी समय से लंबित था। राज्यसभा की एक प्रवर समिति ने विधेयक में कुछ बदलाव के सुझाव दिए, जिसे विधेयक में शामिल किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दी।













Click it and Unblock the Notifications