प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार हमें नहीं: NIA कोर्ट
नई दिल्ली। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी होने और स्वास्थ्य आधार पर जमानत होने के चलते याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोका जाए। इस पर स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा है कि उसके पास किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोकने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा, हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते
प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर एनआईए अदालत ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के पास किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोकने का अधिकार नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों का काम है। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दिया ये तर्क
मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने एनआईए की विशेष अदालत के सामने कहा कि प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं और स्वस्थ दिख रही हैं। ऐसे में ये जमानत का दुरुपयोग है।
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कोर्ट में प्रज्ञा ने दिया ये जवाब
याचिका पर एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर से भी जवाब मांगा था। ठाकुर ने अपने जवाब में कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित और पब्लिसिटी स्टंट है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर प्रज्ञा के वकील ने अदालत में कहा कि वो बीमार हैं और एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है, वह भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है, ये साबित करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। साध्वी ठाकुर ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया है।
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को बम धमाका हुआ था। इसमें छह लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं और इस समय जमानत पर बाहर हैं। उनको भाजपा ने भोपाल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की ओर से उनके नाम के ऐलान के बाद मालेगांव बम धमाके की एक पीड़िता के पिता ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर कर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी।












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