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Lockdown-2: जानिए, आज से हरियाणा में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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नई दिल्ली। हरियाणा में कोरोना वायरस अभी तक 250 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, प्रदेश में कोरोना वायरस के 104 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों में से 64 लोग देश के अन्य राज्यों से हैं और 24 लोग विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मरीजों में इटली के 14, श्रीलंका के 6 और नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया व साउथ अफ्रीका के 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है।

Lockdown 2: What Will Open In Haryana From April 20

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कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक के लिए लागू है। लॉकडाउन के तहत केवल जरूरी सेवाओं की श्रेणी में आने वाली सुविधाएं ही आम लोगों के खुली हुई हैं। हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन-2 में कुछ और सेवाओं में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। छूट के बावजदू सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन करना होगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट अभी नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं कि 20 अप्रैल से हरियाणा में क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या बंद रहेगा।

20 अप्रैल से हरियाणा में क्या-क्या खुलेगा:-

1:- आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं

2:- आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान

3:- कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां, खेती के कार्य, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, एमएसपी संचालन, राज्यों द्वारा अधिसूचित एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियां

4:- मछली पालन (समुद्री और अंतर्देशीय), जलीय कृषि उद्योग

5:- अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चाय, कॉफी और रबर के बागान

6:- दूध और दूध उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री

7:- अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग

8:- पशुपालन फार्म, पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन खेती

9:- पशु आहार निर्माण और चारे का रोपण

10:- पशु आश्रय गृह और गौशालाओं का संचालन

11:- डीबीटी कैश ट्रांसफर के पूरा होने तक सामान्य काम के घंटों के अनुसार बैंक की शाखाएं

12:- इंश्योरेंस कंपनियां

13:- ऑब्जर्वेशन होम्स, जुवेनाइल सुरक्षा घर

14:- ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रोविडेंट फंड सेवाओं का वितरण

15:- 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए आंगनबाड़ी। लाभार्थियों को आंगनबाड़ी नहीं जाना है।

16:- ऑनलाइन टीचिंग/दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग)

17:- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम

18:- केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं

19:- तेल और गैस क्षेत्र का संचालन

20:- डाक सेवाएं

21:- 20 अप्रैल के बाद संचालन की अनुमति के तहत आने वाले व्यावसायिक, निजी प्रतिष्ठान

22:- 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं

23:- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच, केबल सेवाएं

24:- केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर

25:- ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र

26:- कोरियर सर्विस

27:- ई-कॉमर्स कंपनियां (केवल जरूरी सेवाओं के तहत आने वाला सामान)

28:- ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहन (संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद)

29:- बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों सहित

30:- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं

31:- निजी सुरक्षा सेवाएं, कार्यालयों और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं

32:- लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों को ठहराने के लिए होटल, होम स्टे, लॉज और मोटल्स

33:- क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान

34:- इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई

20 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में क्या-क्या बंद रहेगा:-

1:- चिकित्सा व सुरक्षा कारणों को छोड़कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं

2:- रेल सेवाएं

3:- बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट

4:- मेट्रो ट्रेन

5:- अंतर-राज्यीय और अंतर-जनपदीय यात्राएं (सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में जिन कार्यों के लिए अनुमति दी गई है और चिकित्सा कारणों को छोड़कर)

6:- प्रवासी श्रमिकों को अंतर-राज्यीय यात्रा की अनुमति नहीं

7:- सभी शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान

8:- औद्योगिक और कॉमर्शियल गतिविधियां (गाइलाइंस में जिन्हें छूट मिली है, उन्हें छोड़कर)

9:- सभी तरह की हॉस्पिटैलिटी सर्विस यानी आतिथ्य सेवाएं (गाइलाइंस में जिन्हें छूट मिली है, उन्हें छोड़कर)

10:- टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा, कैब एग्रीगेटर

11:- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, थिएटर, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम

12:- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृति और धार्मिक गतिविधियां

13:- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी

गाइडलाइंस, जो पहले की तरह जारी रहेंगी:-

1:- तंबाकू, गुटका और शराब पर प्रतिबंध

2:- खुले में थूकना दंडनीय अपराध

3:- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिग के पालन के साथ अनुमति दी जाएगी

4:- अंतिम संस्कार और शादी समारोह की निगरानी जारी रहेगी

5:- आवश्यक सामानों जैसे दवाओं का निर्माण करने वाली यूनिट जारी रहेंगी

6:- चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य

7:- कार्य क्षेत्रों को कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी और शिफ्ट में बदलाव व लंच ब्रेक में एक घंटे का अंतर बनाए रखना अनिवार्य होगा

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हॉटस्पॉट क्या है?
'कोरोनो वायरस हॉटस्पॉट' एक जिले का वो इलाका है, जहां 6 या उससे ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। यह एक ऐसा इलाका है, जहां कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा आशंका है और उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को घरों के अंदर रहना अनिवार्य होता है।

हॉटस्पॉट इलाके में क्या-क्या अनुमति नहीं है?
लोगों को हॉटस्पॉट इलाके में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। किराने के सामान या दवाई के लिए किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और खाने-पीने, दवाई या अन्य आवश्यक चीजों की डिलीवरी सरकार सुनिश्चित करती है। हॉटस्पॉट इलाकों के अंदर मीडिया को भी अनुमति नहीं है।

हॉटस्पॉट इलाके में क्या-क्या अनुमति है?
एक हॉटस्पॉट इलाके में सरकार डोर-टू-डोर निगरानी सुनिश्चित करेगी। किराने और अन्य आवश्यक सामान की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में विशेष अनुमति के साथ एंबुलेंस की अनुमति है। सरकार इन इलाकों को सैनिटाइज करेगी।

कंटेनमेंट जोन क्या है?
कंटेनमेंट जोन एक ऐसा विशेष इलाका है, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही सख्त तौर पर प्रतिबंधित होती है। कंटेनमेंट जोन वायरस को फैलने से रोकने और लोकल ट्रांसमिशन को मैप करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके तहत कुछ गलियों या मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है, भले ही वहां वायरस का एक ही केस क्यों ना मिला हो।

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English summary
Lockdown 2: What Will Open In Haryana From April 20
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