6 फरवरी से पहले आधार नंबर को मोबाइल से लिंक कराना अनिवार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंकर कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2018 तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर 113 पेज के एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने ही इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है, लोकनीति फाउंडेशन केस मामले में कोर्ट ने कहा था कि आधार को मोबाइल से लिंक किया जाए। सरकार का कहना है कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे खुद सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद लागू किया गया है।
वहीं आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राजी है। सरकार ने आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है। देश के तमाम बैंक 31 मार्च तक लोगों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं, इस तय तारीख के बाद जो खाते आधार नंबर से लिंक नहीं हैं वह बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही नया खाता खोलने के लिए आधार नंबर को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि बिना आधार नंबर के नया बैंक खाता नहीं खुल सकता है। फिक्स खातों के लिए इसे आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च है, इसके पहले किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस बाबत सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है।
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