FCRA के तहत 2020 से अभी तक रद्द किए गए 466 संस्थानों के लाइसेंस, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि उसने 2020 से विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत संस्थानों के कुल 466 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
नई दिल्ली, 29 मार्च। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि उसने 2020 से विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत संस्थानों के कुल 466 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता सुरेश कोडिकुन्निल के एक सवाल का जवाब देते हुए निचले सदन को यह सूचित किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 से 466 गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी फंडिंग लाइसेंस के नवीनीकरण से इंकार कर दिया है। इसके बाद सरकार ने इनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि 2020 में अस्वीकार किए गए नवीनीकरण आवेदनों की संख्या 100 थी। साल 2021 में इसी तरह के लाइसेंस को अस्वीकार करने की संख्या बढ़कर 341 हो गई। उन्होंने कहा कि इस साल 21 मार्च तक कुल 25 लाइसेंसों को अस्वीकार कर दिया गया है।
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उनकी अस्वीकृति का कारण बताते हुए राय ने कहा कि इन आवेदनों को अस्वीकार करना एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण था। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पंजीकरण के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का इरादा रखती है। राय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।












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