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सरकारी नौकरी में माता-पिता की देखभाल करना हुआ आसान! कर्मचारी ले सकते हैं कितनी छुट्टी? यहां पढ़ें हर डिटेल

Leave Policy: आज के दौर में जब परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल एक गंभीर जिम्मेदारी बन चुकी है, तब केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नौकरी की व्यस्तता और सीमित छुट्टियों के बीच बहुत से कर्मचारी यह सोचते हैं कि क्या वे अपने माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। इस पर अब सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसी छुट्टियों की सुविधा पहले से दी जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) मिलती है। यह छुट्टी किसी भी निजी कारण से ली जा सकती है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।

Leave Policy

20 दिन की हाफ-पे छुट्टी और अन्य सुविधाएं भी मौजूद

मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को 20 दिन की हाफ-पे (आधा वेतन) छुट्टी, 8 दिन की कैजुअल छुट्टी और 2 दिन की रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी हर साल मिलती है। ये सभी छुट्टियां भी निजी कारणों से ली जा सकती हैं। ये छुट्टियां 30 दिन की अरंड लीव (Earned Leave) के अलावा हैं।
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'बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए अलग नियम नहीं'

जब राज्यसभा में पूछा गया कि क्या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए कोई अलग प्रावधान है, तो मंत्री ने साफ किया कि केंद्रीय सिविल सेवा (लीव) नियम, 1972 के तहत दी जाने वाली छुट्टियों का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हालांकि, माता-पिता की देखभाल के लिए कोई अलग नियम नहीं हैं।

जवाब में दी गई पूरी जानकारी

लिखित जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "केंद्रीय सिविल सेवा (लीव) नियम, 1972 के अनुसार एक केंद्रीय कर्मचारी को 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की हाफ-पे छुट्टी, 8 दिन की कैजुअल लीव और 2 दिन की रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे सालाना मिलती है। इन सभी छुट्टियों का उपयोग किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।"

300 दिन तक जमा हो सकती है अर्जित छुट्टी

अगर कोई कर्मचारी अर्जित छुट्टी का उपयोग नहीं करता, तो वह अगले साल के लिए उसे बचा सकता है। सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन तय की है। यह छुट्‌टी अनयूज होने पर 300 दिनों तक carry forward (अगले वर्षों में उपयोग के लिए जमा) होती है। अधिकतम 180 दिन की अर्जित छुट्टी एक बार में ली जा सकती है, लेकिन Group A/B अधिकारी विदेश में रहते हुए अधिक से अधिक 300 दिन तक की अर्जित छुट्टी एकत्र करके एक साथ भी ले सकते हैं। यही नहीं, सेवा के अंत में इस छुट्टी को नकद में भी लिया जा सकता है।

महिला कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं

महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के अलावा चाइल्ड केयर लीव की सुविधा भी मिलती है। यह बच्चों की देखभाल और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। हालांकि पुरुष कर्मचारियों के लिए माता-पिता की देखभाल के लिए अलग से कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन वे earned leave या casual leave के माध्यम से यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

छुट्टियों में लचीलापन

यह जानकारी उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। सरकार ने यह साफ किया है कि छुट्टियों को लेकर नियम लचीले हैं और इनका उपयोग जरूरत के अनुसार किया जा सकता है।
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