सोनम वांगचुक और 120 लद्दाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया

दिल्ली की सीमा पर दिल्ली पुलिस ने लद्दाख के लगभग 120 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनमें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे। ये लोग केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों को अलीपुर और शहर की सीमा पर स्थित अन्य पुलिस थानों में ले जाया गया है।

 120 लद्दाख कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

वांगचुक और उनके समूह का इरादा सीमा पर रात बिताने का था। शुरुआत में उन्हें दिल्ली में निषेधात्मक आदेशों के कारण वापस जाने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने मना कर दिया, तो सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने वांगचुक सहित लगभग 120 पुरुषों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर अलीपुर पुलिस थाने और आसपास के अन्य थानों में रखा गया है। माना जा रहा है कि उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया जाएगा।

मार्च में शामिल महिलाओं को हिरासत में नहीं लिया गया। उत्तरी और मध्य दिल्ली में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगाने वाले निषेधात्मक आदेशों के कारण हिरासत की कार्रवाई की गई। वांगचुक ने हिरासत में लिए जाने से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर दृश्य साझा किए, जिसमें उनकी बसें भारी पुलिस मौजूदगी के बीच रुकी हुई दिखाई दे रही थीं।

अपनी पोस्ट में, वांगचुक ने उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कई वाहन उनकी बसों के साथ थे। शुरुआत में, उनका मानना था कि उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वे दिल्ली के पास पहुंचे, यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। "जैसे ही हम दिल्ली के पास पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें एस्कॉर्ट नहीं किया जा रहा है; हमें हिरासत में लिया जा रहा है," वांगचुक ने कहा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सीमा पर लगभग 1,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। दिल्ली में लद्दाख भवन और लद्दाख के छात्रों के रहने वाले क्षेत्रों में भी भारी सुरक्षा तैनाती थी। "ऐसा लग रहा है कि वे इस पदयात्रा को होने नहीं देना चाहते," उन्होंने कहा।

निषेधात्मक आदेश लागू

दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं के कारण केंद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में छह दिनों के लिए पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, बैनर या तख्तियां लेकर चलने वाले लोगों, हथियारों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद लिया गया था। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक आदेश में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा सीआरपीसी की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) को नई दिल्ली, उत्तर और मध्य जिलों और अन्य राज्यों की सीमाओं को साझा करने वाले पुलिस थानों में लागू किया गया।

निषेधात्मक आदेश 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। विभिन्न समूहों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों और मांगों के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह उपाय किया गया है।

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