'आपदा के पीछे लालच, प्रकृति के साथ खिलवाड़', वायनाड आपदा पर कोर्ट की दो टूक
कोच्चि के उच्च न्यायालय ने केरल के वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन को मानवीय "उदासीनता और लालच" के कारण बताया है। इस हादसे में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आर्थिक विकास के पक्ष में हैं लेकिन लालच और प्रकृति के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए। यह आपदा, पिछली प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के साथ, पर्यावरण संबंधी चिंताओं की उपेक्षा के परिणामों को उजागर करती है।
न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. ने कहा, "यदि हम अपने तौर-तरीके नहीं सुधारेंगे और अभी सकारात्मक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, तो शायद बहुत देर हो जाएगी।" उन्होंने यह टिप्पणी 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद न्यायालय द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें तीन गांव तबाह हो गए थे और 119 लोग लापता हो गए थे।

सतत विकास पर ध्यान केन्द्रित करना
न्यायालय ने राज्य सरकार से सतत विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पीठ ने प्राकृतिक संसाधन दोहन, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
पीठ ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन-चरणीय योजना की रूपरेखा तैयार की। पहले चरण में केरल में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शामिल है। फिर इस डेटा का उपयोग इन क्षेत्रों को जिलेवार अधिसूचित करने के लिए किया जाएगा। पीठ ने कहा, "हम वायनाड जिले में बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी भी करेंगे।"
डेटा संग्रह और नीति सुधार
दूसरे चरण में, विनियामक एजेंसियों और सलाहकार बोर्डों की संरचना के बारे में डेटा एकत्र किया जाएगा। यह जानकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ये निकाय अपने इच्छित लक्ष्यों के प्रति प्रभावी ढंग से काम करें। एकत्रित डेटा को राज्य सरकार के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ताकि मौजूदा क़ानूनों, नियमों या विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जा सकें।
तीसरे चरण में स्थानीय स्वशासन विभाग के माध्यम से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से डेटा एकत्र करना शामिल है। इससे बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीतियों को फिर से तैयार करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
इस प्रक्रिया के तहत राज्य को पर्यावरण प्रभाव आकलन करना होगा और स्थानीय निवासियों से राय लेने के लिए जन सुनवाई करनी होगी। पीठ ने केंद्र और केरल सरकार दोनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) 2005 के तहत अनिवार्य आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के संबंध में अपनी योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायालय ने पूछा कि क्या डीएमए की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। इसने इन स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाओं और किसी भी हालिया अपडेट के बारे में भी विवरण मांगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए आवंटित धन के बारे में जानकारी देनी होगी।
भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय
न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह केरल में लागू भवन नियमों में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल करे। न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों से अपेक्षा की है कि वे तीन सप्ताह के भीतर हलफनामे और अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समयसीमा का सख्ती से पालन करें।
इसमें कहा गया है, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में आवश्यक तत्परता को देखते हुए हम सभी प्रतिवादियों से अपेक्षा करते हैं कि वे हलफनामे और अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे।"












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