जानिये किन राज्यों में आप खा सकते हैं बीफ और कहां है इसपर पाबंदी
लखनऊ। केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद देशभर में बीफ को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद गोहत्या को अपराध घोषित कर उसपर बैन लगा दिया गया है।
महाराष्ट्र में गोहत्या पर है 5 साल की कैद
महाराष्ट्र में गोहत्या को अवैध कर दिया गया है और मार्च के माह में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ 5 साल की जेल या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं हरियाणा में भी गोहत्या पर पाबंदी लगा दी गयी है। हालांकि राष्ट्रपति से अभी भी इस मामले में कड़ी सजा दिये जाने की अनुमति राष्ट्रपति से मिलनी बाकी है।
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कई राज्यों में पूरी तरह से है पाबंदी
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब में भी बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गयी है। यही नहीं बिहार, तमिल नाडू, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और ओड़िशा में भी बीप पर बैन है।
गुजरात में हो चुकी है कई लोगों को सजा
गुजरात में भी बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं 2011 में गोहत्या करने वालों के खिलाप सजा के मामले काफी बढ़े हैं। यहां छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा कई लोगों को सुनायी गयी है।
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पर्वों के दौरान मिलता है गोहत्या का सर्टिफिकेट
पश्चिम बंगाल उन गायों को हत्या की इजाजत है जो इसके लिए अर्ह हैं। यहां मुख्य तौर पर मुस्लिम पर्वों के दौरान इस तरह के सर्टिफिकेट भी दिये जाते हैं, जिसके बाद गो हत्या की इजाजत दी जाती है।
देशभर के 29 राज्यों में से 24 राज्यों में बीफ बैन है। इस सूचि में तेलंगाना जैसे प्रदेश भी शामिल है। वहीं केरल में बीफ की सबसे ज्यादा खपत होती है। केरल में बीफ को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर के इन पांच राज्यों में बीफ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में बीफ बहुत ही आसानी से मिल जाता है।
मेघालय
पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ की बिक्री में मेघालय भी एक अहम स्थान है।
नागालैंड
नागालैंड में बीफ की खपत अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा है।
मिजोरम
मिजोरम में भी बीफ की बिक्री पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।
लक्षद्वीप
केंद्रशासित प्रदेश के तौर पर अकेले लक्षद्वीप में भी बीफ की खुलेआम बिक्री होती है।