खूंटी गैंगरेप केस: फादर अल्फोंस सहित 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली। झारखंड के खूंटी गैंगरेप के मामले में फादर अल्फोंस आइंद सहित छह दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 5 लड़कियों से गैंगरेप के मामले 7 मई को कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले के 8 आरोपियों में से एक नोएल सांडी पूर्ति अभी तक फरार है जबकि एक नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन अब कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया है।

बता दें कि जिला व सत्र न्यायालय ने इस मामले की तेजी से सुनवाई करते हुए मात्र 11 महीने में दोषियों के सजा का ऐलान कर दिया है। जिन दोषियों के सजा का ऐलान किया गया है कि उनमें फादर अल्फांसो आईंद, जॉन जुनास तिडू, जुनास मुंडा, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला और आयूब सांडी पूर्ति का नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मु्ताबिक इस मामले में 19 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी और कोर्ट ने 11 महीने के भीतर फैसला सुना दिया है।
दरअसल जिले के पिछले साल 19 जून को एक नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम था। नाटक मंडली के सदस्य इसमें शिरकत करने गए थे। इसी बीच एक एंबुलेंस के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि फादर अल्फोंस ने उन्हें बुलाया है। इसी दौरान बाइक से 5 पांच लोग वहां पहुंचे और वो भी फादर से बात की। इसके बाद जब वो फादर अल्फोंस के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको दो घंटे लिए साथ ले जाएंगे।
पहले तो लड़कियों ने इनकार करने का विचार बनाया लेकिन बाद में उन्होंने सिस्टर के साथ जाने की बात कही लेकिन फादर ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद बाइक सवार पांच लोगों ने इन लड़कियों को एक अनजान जगह ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया। यहां तक इस मामले यह बात भी सामने आई थी कि दोषियों ने दुष्कर्म की घटना का वीडियो बनाने का भी प्रयास किए थे।
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