Kerala Hand Chopping Case: प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के मामले में 6 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा
केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं, अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया है। 12 साल बाद मुकदमे का दूसरा चरण समाप्त हुआ।
TJ Joseph Hand Chopping Case: 13 साल पुराने केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में कोच्चि की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में 11 आरोपियों में से 6 को दोषी पाया। पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया।
जज अनिल भास्कर ने आज दूसरे चरण की सुनवाई में यह फैसला सुनाया। अब कोर्ट कल दोपहर 3 बजे सजा सुनाएगी। वहीं, मामले में अभी भी एक मुख्य आरोपी फरार है। जिसकी खोजबीन जारी है। आइए जानते हैं पूरा मामला...

क्या था मामला?
मामला तब उठा जब न्यूमैन कॉलेज, थोडुपुझा के मलयालम विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर जोसेफ द्वारा निर्धारित परीक्षा में एक प्रश्न में एक ऐसा अंश था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, 4 जुलाई 2010 को, लोगों के एक समूह ने प्रोफेसर जोसेफ और उनके परिवार पर चर्च में हमला किया। जिसमें प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट दिया और बाएं पैर में चाकू मार दिया।
पहले चरण में, घटना के संबंध में 31 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और उनमें से 13 को 2015 में दोषी पाया गया था। दूसरे चरण में जिन 11 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, वे लोग थे जो पहले चरण की सुनवाई खत्म होने के बाद भाग गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।
कौन दोषी, कौन बरी और कौन फरार ?
11 व्यक्तियों में से 6 को दोषी पाया गया। जिसमें नासर, साजिल, नजीब, नौशाद, कुंजू और अयूब शामिल हैं। वहीं, 5 को बरी किया गया है। जिसमें शफीक, अजीज, रफी, सुबैर और मंसूर शामिल हैं। मुख्य आरोपी, अशमनूर सवाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एनआईए की चार्जशीट के अनुसार प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया था, अभी भी फरार है।












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