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सजा-ए-मौत ! केरल उच्च न्यायलय ने 2016 में हुए दलित लॉ छात्रों की हत्या के दोषी का मृत्युदंड बरकरार

सोमवार को केरल उच्च न्यायालय ने 2016 में 30 वर्षीय दलित विधि छात्रा के बलात्कार और हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अमीरुल इस्लाम को दी गई मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा। खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फ़ैसले को चुनौती देने वाली इस्लाम की अपील को खारिज कर दिया। मृत्युदंड की पुष्टि सत्र न्यायालय के संदर्भ पर आधारित थी।

अमीरुल इस्लाम पर 28 अप्रैल, 2016 को पेरुंबवूर में महिला के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। घर पर उसे मारने से पहले उसने धारदार हथियारों से उस पर बेरहमी से हमला किया था। पीड़िता एक गरीब परिवार से थी। 2017 में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने असम के प्रवासी मजदूर इस्लाम को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी।

आरोप और दोषसिद्धि

अमीरुल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिनमें धारा 449 (मृत्यु दंडनीय अपराध करने के लिए घर में अनाधिकार प्रवेश), धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), धारा 302 (हत्या), धारा 376 (बलात्कार) और धारा 376 ए (बलात्कार के दौरान मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाना) शामिल हैं।

जांच और साक्ष्य

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपराध में इस्लाम की संलिप्तता स्थापित करने के लिए डीएनए तकनीक और कॉल रिकॉर्ड सत्यापन का इस्तेमाल किया। इस्लाम अपराध करने के तुरंत बाद पेरुंबवूर से भाग गया और 50 दिन बाद तमिलनाडु के कांचीपुरम में गिरफ्तार कर लिया गया।

व्यापक पुलिस प्रयास

इस मामले के सिलसिले में 100 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों ने 1,500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। एसआईटी कर्मियों ने इस्लाम का पता लगाने से पहले 5,000 से ज़्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट की जाँच की और दो मिलियन से ज़्यादा टेलीफ़ोन वार्तालापों की छानबीन की।

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