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मुस्लिम लीग के विधायक ने बांटे सांप्रदायिक पर्चे, हाईकोर्ट ने रद्द की सदस्यता

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी की सदस्यता रद्द कर दी। 2016 विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक कारणों पर वोट मांगने पर हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित किया।

कन्नूर। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी की सदस्यता रद्द कर दी। 2016 विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक कारणों पर वोट मांगने पर हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित किया। उनके प्रतिद्वंद्वी एमवी निकेश कुमार (सीएमपी) ने विधायक द्वारा चुनावों में सांप्रदायिक कार्ड खेलने का हवाला देते हुए अदालत का रुख किया था। निकेश कुमार उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के अजिकोडे में शाजी से कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे।

MLA

केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक को अयोग्य घोषित करने के अलावा चुनाव आयोग को नए चुनाव कराने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, शाजी को पराजित उम्मीदवार को 50,000 रुपये के अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। दो बार अजिकोडे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शाजी ने कहा कि वो इसके खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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इसपर मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हालिकुट्टी एमपी ने कहा कि चुनावों के दौरान कुछ आपत्तिजनक नोटिस निर्वाचन क्षेत्र में चिपकाए गए थे। 'हमने इन नोटिसों को खुद ही अस्वीकार कर दिया है। यह हमारे उम्मीदवार को गलत दिखाने का एक काम था। शाजी का ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है। हम सुप्रीम कोर्ट में शाजी की बेगुनाही साबित करेंगे।'

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