SC ने केरल सरकार को दी 11वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन करवाने की अनुमति

नई दिल्ली, सिंतबर 17: सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के केरल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। इसके साथ ही केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 11वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन करवाने की अनुमति मिल गई है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कोविड-19 से बचाव से जुड़े सभी उपायों को पालन किया जाएगा।

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    Kerala government got permission from Supreme Court to conduct 11th class exam offline

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया है और वे कोरोनावायरस प्रोटोकॉल से संबंधित सभी उपाय कर रहे हैं। वह राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण से सहमत हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि अधिकारियों द्वारा सभी सावधानियां और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अप्रिय स्थिति न हो जो कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करे।

    पीठ ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जिसमें एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, अगस्त में आयोजित की गई थी और लाखों छात्रों के साथ नीट परीक्षा पिछले सप्ताह आयोजित की गई थी। पीठ ने कहा कि उसने कुछ रिपोर्टों के मद्देनजर पहले ही स्थगन का अंतरिम आदेश पारित किया था कि तीसरी लहर सितंबर के तीसरे सप्ताह तक होने की संभावना है। जस्टिस खानविलकर ने कहा, "पहले हमने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में तीसरी लहर की संभावना है। लेकिन अब तीसरी लहर तुरंत आने वाली नहीं है।

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