कठुआ गैंगरेपः SC ने सभी आरोपियों को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के दिए आदेश
नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ जिला जेल से पंजाब के गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को आठ हफ्तों के भीतर इस मामले में एक पूरक चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों के पक्ष में चलाए जा रहे कैंपेन को रोकन के गेग ऑर्डर पास करने से इंकार कर दिया।
कठुआ गैंगरेप मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की बेंच ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह इस केस की सुनवाई कर रहे जज और विशेष लोक अभियोजक को सुरक्षा प्रदान करे।
यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करके मुकदमे में शामिल लोगों को लोअर कोर्ट के आदेशों से संतुष्ट नहीं होने की हालत में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की छूट भी दी है
गौरतलब है कि साल 10 जनवरी को अगवा की गई लड़की से कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के रसाना गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिनों तक बेहोशी की हालत में रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह लड़की बकरवाल समुदाय की थी। 17 जनवरी को उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी।
अप्रैल 2018 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामले के सात बालिग अभियुक्तों पर पहले ही हत्या और बलात्कार का आरोप है। आठवां अभियुक्त नाबालिग था इसलिए उस पर किशोरों की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। पुलिस द्वारा करायी गयी फोरेंसिक जांच के अनुसार डीएनए टेस्ट में अभियुक्तों के मामले में शामिल होने की पुष्टि हुई थी।