कर्नाटक HC से ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत, यूपी पुलिस का नोटिस हुआ रद्द
बेंगलुरू, 23 जुलाई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत देते हुए यूपी पुलिस के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उनको जांच के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनापूर्ण से ये भेजा गया है। सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए।
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मनीष माहेश्वरी के खिलाफ गाजियाबाद की पुलिस ने जून के महीने में एक मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया था। मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना के वीडियो से जुड़े मामले में खुद को भेजे गए पुलिस समन के खिलाफ ट्विटर इंडिया के एमडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और गाजियाबाद पुलिस की ओर से सेक्शन 41ए के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी। जिसे आज कोर्ट ने सही माना और समन को रद्द कर दिया। अदालत ने पुलिस से कहा है कि माहेश्वरी को पुलिस स्टेशन बुलाना जरूरी नहीं है, उनका बयान वर्चुअल माध्यम से या फिर उनके आवास जाकर दर्ज किया जा सकता है।
इससे पहले ट्विटर इंडिया के एमडी माहेश्वरी के वकील ने अदालत में कहा था कि अगर प्रतिवादी (गाजियाबाद पुलिस) अगर मेरे मुवक्किल से सिर्फ जानना चाहता है कि कंपनी का प्रभारी कौन है तो इसमें धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने का क्या मतलब है? इससे साफ है कि यहां एक छिपा हुआ एजेंडा काम कर रही है।
क्या है मामला?
गाजियाबाद के लोनी मेंम एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक बुजुर्ग के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटते दिखे थे। बाद में पुलिस ने इसमें सांप्रदायिक आधार से इनकार करते हुए आपसी झगड़े का मामला बताया था। इस वीडियो को शेयर किए जाने से जुड़े मामले में ही ट्विटर समेत कई लोगों पर पुलिस ने केस किया है। इसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेज पूछताछ के लिए बुलाया था।












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