केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के क्वारंटीन में जाने से इनकार के बाद कर्नाटक सरकार ने बदले नियम

बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने ऑन ड्यूटी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों को राज्य में अन्य स्थानों से आने पर क्वारंटाइन में रहने से छूट दी है। इसके साथ ही एयरलाइंस क्रू और कोविड-19 टेस्ट का निगेटिव सर्टिफिकेट दिखाने वाले लोगों को भी 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने से छूट मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा शनिवार को जारी एसओपी में ये छूट दी गई है। जिसे बाद में सोमवार को सार्वजनिक किया गया है।

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    Sadananda Gowda के क्वारंटीन विवाद के बाद Karnataka Govt ने बदले नियम, दी ये छूट | वनइंडिया हिंदी
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    इसके मुताबिक, 'केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और अपनी ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, जो दूसरे राज्यों से यात्रा करके आए हैं, उन्हें क्वारंटाइन में रहने से छूट दी जाएगी। जैसा कि स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य लोगों को छूट दी गई है।' इसके साथ ही अगर कोई भी शख्स कोविड-19 टेस्ट निगेटिव सर्टिफिकेट (ICMR से मान्यता प्राप्त लैब) दिखाता है, जो यात्रा वाले दिन से दो दिन से ज्यादा पुराना न हो, उसे भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने से छूट दी जाएगी। ऐसे लोगों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाएगा।

    एयरलाइन कर्मी जो आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, उन्हें क्वारंटाइन की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जैसा कि कुछ श्रेणियों के लिए किया गया है। क्वारंटाइन में छूट दिए जाने को लेकर ये एसओपी केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के विवादों में आने के बाद सार्वजनिक की गई। दरअसल मंत्री और कर्नाटक से भाजपा सांसद सदानंद गौड़ा ने दिल्ली से अपने गृह राज्य के लिए उड़ान भरने के बाद बेंगलुरू एयरपोर्ट पहुंचने पर क्वारंटाइन के नियम का पालन नहीं किया था। वह एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे।

    उन्होंने बाद में यह कहते हुए अपना बचाव किया कि वह फार्मा मंत्री हैं और उन्हें क्वारंटाइन नियमों से छूट मिली हुई है। वहीं राज्य सरकार के एसओपी में कहा गया है कि कोविड-19 उच्च मामलों वाले छह राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश) से सड़क, रेल और वायु के माध्यम से आने वाले लोगों को सात दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन लोगों को फिर 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में भी रहना होगा।

    वहीं इन छह के अलावा अन्य किसी राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई बिजनेसमैन है और किसी जरूरी काम से आया है, तो उसे भी क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है। इसके लिए उसे कोविड-19 निगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

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