कंगना रनौत ने बिना शर्त BMC के खिलाफ वापस लिया मुकदमा

Kangana Ranaut withdraws her case against BMCL: कंगना रनौत और बृहद मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन (BMC) के बीच कंगना के घर में अनध‍िकृत निर्माण को लेकर चल रही कार्रवाई पर चौंकाने वाला फैसला किया है। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने 2018 में अपने घर के एक कथित विध्वंस मामले के बारे में बीएमसी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का बड़ा फैसला किया है।कंगना रनौत के वकील बिरला सराफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया था। उसके वकीलों ने यह भी कहा कि वह अगले 4 दिनों में ऐसा करने के लिए तैयार है और नियमितीकरण के लिए आवेदन करेगी।

Kangana Ranaut

बता दें बीएमसी द्वारा प्रतिकूल निर्णय लेने की स्थिति में उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत को 2 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है। वह राहत के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने रणौत को अपील वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि जब तक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं सुना जाता है और उसके बाद दो सप्ताह तक नागरिक निकाय द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, "अपीलकर्ता कंगना रनौत को चार सप्ताह की अवधि के भीतर एमसीजीएम के समक्ष नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है।"

अदालत ने कहा कि निगम उसी तेजी से और कानून के अनुसार फैसला करेगा। अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल आदेश के मामले में, अपीलकर्ता को अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए बीएमसी द्वारा उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।" MCGM को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 2018 में शहर के नागरिक निकाय ने उपनगरीय खार में ऑर्किड ब्रीज भवन में उसके स्वामित्व वाले तीन फ्लैटों के कथित अवैध विलय के लिए रानौत को नोटिस जारी किया था।

डिंडोशी सिविल कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ अपना मुकदमा खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया। सिविल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज करते हुए, तीन फ्लैट्स को समाहित करते हुए "मंजूर योजना का गंभीर उल्लंघन" किया था। कंगना रनौत की याचिका में कहा गया है कि जब से उसने 2013 में फ्लैट खरीदे थे, उसने कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने केवल "कुछ कॉस्मेटिक बदलाव" किए थे, यह अपील अधिवक्ता असीम नफाड़े, मोनिशा भंगले और प्रसन्ना भंगले के माध्यम से दायर की गई थी। पिछले साल, नागरिक निकाय ने यहां पाली हिल क्षेत्र में कंगना रनौतृ के बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण को ढहाने की पहल की थी। HC ने बाद में नगर निगम की कार्रवाई को अवैध और निंदनीय माना था।

https://www.filmibeat.com/photos/mouni-roy-56875.html?src=hi-oi
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