जेएनयू हिंसा: जब्त होंगे इन दो व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्यों के फोन, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से समन जारी करने को कहा

नई दिल्ली। 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को दिल्ली पुलिस द्वारा मांगे गए सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं, कोर्ट ने गूगल और व्हाट्सऐप से कहा कि वे अपनी पॉलिसी के मुताबिक, ग्राहकों की बेसिक जानकारी के आधार पर डेटा संरक्षित करे। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जेएनयू हिंसा से जुड़े दो व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्यों को समन जारी करने का निर्देश दिया।

दो व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्यों का मोबाइल जब्त करने का निर्देश

दो व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्यों का मोबाइल जब्त करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह दो व्हाट्सऐप ग्रुप 'फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस' और 'यूनिटी अगेन्स्ट लेफ्ट' के सदस्यों का मोबाइल फोन जब्त करे और समन जारी करे। हाईकोर्ट ने व्हाट्सऐप को निर्देश दिया कि दो ग्रुप्स के बारे में जो भी जानकारी है, वह पुलिस से साझा करें। हाईकोर्ट ने कंपनी को सभी सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई की जेएनयू ब्रांच को भी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

जेएनयू प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्देश

इस दौरान गूगल की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। बता दें कि जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और वीडियो-फोटोज के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने 9 लोगों को नोटिस भी भेजा है जिसमें जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा, 7 अन्य लोगों की भी पहचान करने का दावा किया है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि इस छात्रा को भी नोटिस भेजा जाएगा।

जेएनयू के प्रोफेसरों ने याचिका दी थी

जेएनयू के प्रोफेसरों ने याचिका दी थी

जेएनयू के तीन प्रोफेसर कैंपस में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। इन तीन प्रोफेसर्स द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी में 5 जनवरी को हुए हिंसा मामले में अदालत से सीसीटीवी फुटेज और सबूतों को संरक्षित किए जाने को लेकर आदेश देने की मांग की गई थी। इन तीनों प्रोफेसर की याचिका पर कोर्ट ने कल एप्पल, गूगल और व्हाट्सऐप को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था।

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