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#JNU ROW: कन्हैया के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, मिलेगी जमानत?

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नई दिल्ली। देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में रह रहे जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत मिलेगी या नहीं इस पर फैसला 2 मार्च तक दिल्ली कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।

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हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात का विरोध किया है लेकिन अदालत में वो कन्हैया कुमार के अलावा सिवाय टीवी फुटेज और वीडियो के कुछ और सबूत पेश नहीं कर पायी।

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हालांकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनके पास ऐसे गवाह है जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कन्हैया कुमार को उस ग्रुप की अगुवाई करते हुए देखा था जो कि देश विरोधी नारे लगा रहे थे।

कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं

लेकिन पुलिस से जब यह पूछा गया कि क्या कन्हैया कुमार का कोई पुराना रिकार्ड भी है जो यह सिद्द करे कि वो अराजक तत्वों के साथ कभी शामिल था तो इस पर भी दिल्ली पुलिस चुप ही रही क्योंकि कन्हैया कुमार के खिलाफ उसके पास और कोई रिकार्ड नहीं था।

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English summary
Delhi Police on Monday told the High Court they have no video evidence of JNU student leader Kanhaiya Kumar raising anti India slogans and were relying on three eye witness statements.
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