झारखंड सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर फिर लगाया बैन
रांची। झारखंड सरकार ने आतंकी कनेक्शन का हवाला देकर कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को एक बार फिर से बैन कर दिया है। यह कार्रवाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट 1908 के सेक्शन 16 के तहत की गई है। इससे पहले पिछले साल भी झारखंड सरकार ने आतंकी संगठन, इस्लामिक स्टेट (आईएस) से कथित संबंधों के कराण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मंगलवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर आतंकी साठगांठ का आरोप है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को बैन करने के लिए झारखंड सरकार ने आतंकी कनेक्शन का हवाला दिया है। पिछले साल ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेरर फंडिंग के कथित मामलों को लेकर पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का आपराधिक मामला भी दर्ज किया था।
पीएफआई सबसे ज्यादा केरल में सक्रिय है। साथ ही दक्षिण के कई अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव है। दो साल पहले NIA ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में पीएफआई पर छह आतंकी घटनाओं में लिप्त रहने का आरोप लगाया था। इसके बाद सरकार ने इस पर बैना लग दिया था। बाद में मामला हाइकोर्ट में चला गया था। तब उच्च न्यायालय के आदेश पर पीएफआई से बैन हटा लिया गया था।












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