कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता यह कहते हुए अमान्य कर दी है कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दायर किया था।