इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कारावास की सजा के बावजूद पति के भरण-पोषण भुगतान के कर्तव्य को बरकरार रखा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पति का अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का भुगतान करने का दायित्व तब भी बना रहता है, जब उसने भरण-पोषण का भुगतान न करने पर जेल की सजा काट ली हो। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का भुगतान करने में विफलता के लिए कारावास दायित्व को समाप्त नहीं करता या बकाया राशि को साफ नहीं करता। यह निर्णय घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आलोक में लिया गया था।

अदालत ने हसीना खातून की एक याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने मुरादाबाद अदालत के जनवरी 2023 के निर्णय को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उनके पति से लंबित भरण-पोषण की वसूली से इनकार कर दिया था। जुलाई 2019 में, एक मजिस्ट्रेट ने खातून के पति को अपनी पत्नी और उनके विकलांग बेटे दोनों को हर महीने 4,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालाँकि, उन्होंने 2.64 लाख रुपये का बकाया जमा कर लिया था।
कारावास और कानूनी कार्यवाही
पति द्वारा भुगतान न करने पर, एक वसूली वारंट जारी किया गया, जिसके कारण अक्टूबर 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई। राशि का भुगतान करने से इनकार करने पर उन्हें सिविल जेल में 30 दिनों की सजा सुनाई गई थी। उनकी रिहाई के बावजूद, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। जब खातून ने फिर से वसूली की मांग की, तो निचली अदालत ने पति के पूर्व कारावास को खारिज करने का आधार बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय का निर्देश
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जेल में समय बिताना भरण-पोषण का भुगतान करने की देनदारी को समाप्त नहीं करता है। अदालत ने निचली अदालत को 6 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसने यह भी कहा कि यदि पति अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
फैसले के निहितार्थ
यह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण के मामलों में दोहरे दंड जैसे कानूनी सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले व्यक्तियों की, पिछली दंडात्मक उपायों के बावजूद, अपने परिवारों के प्रति चल रही वित्तीय जिम्मेदारियों को सुदृढ़ करता है।
With inputs from PTI
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