'जैकलीन फर्नांडिस नहीं कर रही जांच में सहयोग, देश छोड़ने की फिराक में थी एक्ट्रेस', कोर्ट में ED का बड़ा आरोप
Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर (conman Sukesh Chandrashekhar) के 200 करोड़ के ठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) की ओर की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नियमित जमानत की याचिका का विरोध किया। ईडी ने अदालत को बताया कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत छोड़ने की कोशिश की है।
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नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई
दरअसल, कोर्ट एक्ट्रेस की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस के वकीलों ने कहा कि ईडी से कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
अंतरिम सुरक्षा 10 नवंबर तक बढ़ाई
वहीं अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली अंतरिम सुरक्षा 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी थी।
कोर्ट में ED का बड़ा आरोप
इधर, एक्ट्रेस की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत को अपने जवाब में ईडी ने आरोप लगाया कि बतायाकि फर्नांडीज ने अपने मोबाइल फोन से डेटा हटाकर जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की।ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि एक्ट्रेस जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। ईडी ने अदालत के दस्तावेज में कहा कि वह भारत छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसका नाम "लुकआउट सर्कुलर" या देश से भागने से रोकने वाले लोगों की सूची में था।
सहयोग करने से इनकार किया
ईडी ने कोर्ट को बताया कि जब केस में अन्य आरोपियों के साथ आमने-सामने बैठने और सबूत पेश करने के लिए एक्ट्रेस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, ईडी ने कहा कि उन्होंने अपने व्यवहार को जांच में मददगार नहीं दिखाया।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडीज को मिली बड़ी राहत,10 नवंबर तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत