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जम्मू-कश्‍मीर: हाईस्‍पीड मोबाइल डेटा सेवाओं पर 19 अगस्‍त तक जारी रहेगा प्रतिबंध, कश्मीर में 2 जी की गई इंटरनेट सेवा

जम्मू-कश्‍मीर: हाईस्‍पीड मोबाइल डेटा सेवाओं पर 19 अगस्‍त तक जारी रहेगा प्रतिबंध, कश्मीर में 2 जी की गई इंटरनेट सेवा

जम्मू-कश्‍मीर। जम्मू कश्‍मीर के निवासियों को इंटरनेट पर हाई स्‍पीड सेवाओं के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि हाई स्‍पीड मोबाइल डेटा सेवाओं पर लगा प्रतिबंध 19 अगस्‍त 2020 तक बढ़ा दिया हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को जारी एक आदेश में केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट की गति पर अंकुश जारी रखने का फैसला किया है, उनका कहना है कि इंटरनेट की गति केवल 2 जी तक ही सीमित रहेगी और पोस्ट-पेड सिम कार्ड पर उपलब्ध होगी।

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बता दें जम्मू और कश्‍मीर में 5अगस्‍त 2019 से हाई स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये प्रतिबंध लगे आगामी 5 अगस्‍त को पूरे एक साल पूरे हो जाएंगे। मालूम हो कि प्रशासन द्वारा ऐसे समय में सुनाया गया जिसके पहले केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक संबंधित केस में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के उन दावों की जांच करेंगे जिसमें यह दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल जीसी मुर्मू केन्द्र शासित क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस के 4जी हाईस्पीड की पुर्न बहाली के पक्ष में हैं।
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सरकार के प्रधान सचिव शालीन काबरा आदेश दिया है कि सुरक्षाबलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निर्दोष नागरिकों पर हमले, देश के हितों के लिए विचारधाराओं का प्रचार-प्रसार, फर्जी मैसेज जैसे कार्यों में इसके दुरुपयोग को देखते हुए मोबाइल हाईस्पीड डेटा सेवाओं प्रतिबंध आवश्यक है। आने वाले सप्ताहों में देश विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचनाएं आ रही हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के एक वर्ष पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट का उपयोग केवल 2जी के साथ ही उपलब्ध रहेगा। फिलहाल ये दिशा-निर्देश 19 अगस्त तक लागू रहेंगे। टेलिकॉम कंपनियों को इससे अवगत करा दिया गया है।

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    गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त से केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट प्रतिबंध लागू हैं, जब जम्मू कश्‍मीर और लद्वाख की अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद विशेष दर्जा समाप्‍त करने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विभाजन के समय में इन सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। तभी से केंद्र ने 4 जी सेवाओं को बहाल करने से इनकार कर दिया है। J & K अधिकारियों द्वारा 4 मार्च, 17 और 26 को मोबाइल डेटा सेवाओं के लिए इंटरनेट की गति को 2G तक सीमित रखने के आदेश पारित किए गए थे।

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    केंद्र ने 4 जी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला करने से पहले 10 जून को हुई अपनी बैठक में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संबंधित घटनाओं सहित मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समिति को एक हलफनामा दायर किया था। जिसमें इस संवेदनशील क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, समिति इस निर्णय पर पहुंची कि वर्तमान में 4 जी सेवाओं सहित इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जा सकती है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि समिति की अगली समीक्षा दो महीने में की जाएगी।

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    शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठनों और मीडिया पेशेवरों द्वारा याचिका दायर की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट पर प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जम्‍मू कश्‍मीर के मरीज, डॉक्टर और आम जनता मोबाइल इंटरनेट स्पीड पर प्रतिबंध के कारण कोविद- 19 के बारे में नवीनतम जानकारी, दिशानिर्देश, सलाह और प्रतिबंध का उपयोग करने में असमर्थ हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि धीमी इंटरनेट गति (दूरसंचार के माध्यम से रोगियों के निदान और उपचार) या ऑनलाइन वीडियो परामर्श को असंभव बना देती है।

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