INX Media Case: पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के केस में पी. चिदंबरम को जमानत दी है। पी. चिदंबरम ने कोर्ट से कहा है कि वे जांच में पहले भी सहयोग करते रहे हैं और आगे भी किसी तरीके की पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष उपलब्ध रहेंगे।

चिदंबरम को मिली जमानत
बता दें कि चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसमें कोर्ट पहले ही चिदंबरम को जमानत दे चुका है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट से ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद चिदंबरम जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, जेल से उनकी कब रिहाई होगी, इसको लेकर अभी कोई निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, चिदंबरम को विदेश जाने से पहले इजाजत लेनी होगी। चिदंबरम ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वे इस मामले से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे।
2 लाख के निजी मुचलके और विदेश जाने के लिए अनुमति की शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत देने का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है, साथ ही जमानत देना कानून के प्रावधान में है। पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 16 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। इसी मामले सीबीआई ने उनको दिल्ली स्थित आवास से 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड पूरी होने के बाद वे तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे जहां से ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया था।

आज रिहा हो सकते हैं चिदंबरम
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के इस विचार से सहमति जताई कि गंभीर अपराध में सक्रिय भूमिका जमानत से वंचित करने का एक कारण सकता है। आर्थिक अपराध भी गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत की अर्जी खारिज करने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पी. चिदंबरम आज रिहा हो सकते हैं।
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