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INX MEDIA: कार्ति चिदंबरम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आग्रह किया है कि वो अंतरिम राहत देने पर शुक्रवार को ही सुनवाई करे।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कार्ति ने ईडी के समन रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट को शुक्रवार तक कार्ति की याचिका पर फैसला देने को कहा है।

INX MEDIA: कार्ति चिदंबरम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आग्रह किया है कि वो अंतरिम राहत देने पर शुक्रवार को ही सुनवाई करे। जिसके बाद कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG तुषार मेहता ने कहा कि ये राजनीतिक बदला नहीं है, एजेंसी के पास सबूत हैं। उन्होंने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ये निचली अदालत और हाईकोर्ट का मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में अंतरिम राहत के आदेश जारी करेगा तो ये गलत उदाहरण होगा।

कार्ति चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इसी मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है। अब ईडी इस केस में जमानत मिलते हो दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। ये सब सीबीआई जांच का विषय है और ईडी केस में कोई FIR तक दर्ज नहीं है।

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English summary
inx-media-case-sc-asks-karti-approach-delhi-hc-interim-relief
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