INX Media Case: दिल्ली कोर्ट में पेश नहीं होंगे पी चिदंबरम और बेटे कार्ति, मिली छूट
INX मीडिया केस: दिल्ली कोर्ट से मिली पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को मिली छूट
नई दिल्ली: INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और इस मामले से जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ समन जारी किया था। कोर्ट ने मामले में ईडी की मुख्य चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 7 अप्रैल, 2021 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने समन के जवाब में पेशी से छूट का आवेदन किया है। दोनों ने दलील दी है कि वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के कारण व्यस्त हैं।
आवेदन के बाद दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दे दी है। दरअसल, जस्टिस एम के नागपाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे और कंपनी के अन्य लोगों को समन जारी करते हुए 7 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी के आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया गया है कि पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया के पूर्व प्रमोटर्स को कार्ति के बिजनेस में मदद करने का निर्देश दिया था।
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पूरे मामले पर नजर डाले तो साल 2007 में 305 करोड़ के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दी थी। उस वक्त पी चिदंबरम के पास वित्त मंत्रालय था। CBI ने 15 मई 2017 ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। फिर 21 अगस्त 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को CBI ने गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फिर 16 अक्टूबर 2019 को ईडी ने उन पर शिकंजा कसा।