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INX Media Case: हाईकोर्ट के जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

INX Media Case: हाईकोर्ट के जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

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नई दिल्‍ली, 14 मार्च। दिल्‍ली हाईकोर्ट जज ने आईएनएक्‍स मीडिया केस में जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।

INX Media Case

बता दें आईएनएक्स मीडिया मामला कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 307 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने वाले मीडिया समूह आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

जनवरी 2008 में, वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में मॉरीशस स्थित तीन कंपनियों द्वारा 305 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को हरी झंडी दिखाई थी, जो उस समय पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व में थी। आयकर विभाग ने मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दिया, जिसने 2010 में कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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English summary
INX Media Case: High Court judge recuses himself from hearing ED's plea against trial court order
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