INX Media Case: पी चिंदबरम को बड़ी राहत, 1 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम छूट दे दी है। पूर्व वित्त मंत्री को कोर्ट के आदेश के बाद 1 अगस्त तक आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चिदंबरम ने कोर्ट में प्रारंभिक जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट में चिदंबरम के वकील प्रमोद कुमार दुबे और अर्शदीप सिंह ने अपील की थी कि कोर्ट चिदंबरम को इस मामले में आंतरिक जमानत दे।
आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जांच कर रही हैं कि आखिर कैसे उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मदद से विदेशी मुद्रा को लाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। इससे पहले कार्ति को सीबीआई ने 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था, उनपर आईएनएक्स मीडिया के साथ मिलकर 2007 में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उस वक्त उनके पिता पी चिदंबरम देश के वित्तमंत्री थे। बाद में कार्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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