INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम के CA भास्करन को मिली जमानत
बता दें कि 9 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को एक राहत दी थी और ईडी को 20 मार्च तक गिरफ्तार करने से रोक लगाई थी
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के CA एस भास्करन को जमानत दे दी है। एस भास्करन को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर 16 मार्च, 2018 तक जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।इससे पहले अदालत ने पूर्व मीडिया शख्सियत इंद्राणी मुखर्जी को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम के पुत्र, कार्ति चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार किया और कहा कि इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।
बता दें कि 9 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को एक राहत दी थी और ईडी को 20 मार्च तक गिरफ्तार करने से रोक लगाई थी। सीबीआई अदालत ने कल 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में कार्ति को भेज दिया। अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को होगी और अगर CBI अदालत उन्हें जमानत दे देती है तो उन्हें ED गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इससे पहले कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया था।
कार्ति चिंदबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिए जाने की आशंका जताई थी जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक की रोक लगाई गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कैविएट दाखिल की है।