INX Media Case: CBI ने चिदंबरम की जमानत का हाईकोर्ट में किया विरोध, 'गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित'
नई दिल्ली: काग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद चिदंबरम के मामले में 23 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने जवाब के माध्यम से उनकी जमानत का विरोध किया।

सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम में अवैध मंजूरी दी थी। इसके बदले में इंद्राणी मुखर्जी और प्रीतम मुखर्जी ने चिदंबरम को उनके बेटे कार्ति को देश और विदेश में भुगतान किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में इन्हें जमानत नही दी जानी चाहिए। पी चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित कर सकते है।
क्या है मामला?
सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया था कि साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।












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