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पत्नी को पीटने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को सुनाया घर से दूर रहने का आदेश

By Rizwan
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मुंबई। घरेलू हिंसा के एक मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को घर छोड़ने का आदेश सुनाया है। पति पुणे का एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसका 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि क्योंकि वो घरमें रहते हुए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है इसलिए घर से दूर ही रहे। कोर्ट ने तमाम सुबूतों के आधार पर ये माना कि बिजनेसमैन पत्नी को परेशान करता है, ऐसे में उसका घर से बाहर रहना ही ठीक है।

 हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैमिली कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैमिली कोर्ट का फैसला

पुणे के इस बिजनसमैन पर उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने बिजनेसमैन के घर में घुसने पर पाबंदी लगाई थी, जिसे बिजनेसमैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बिजनसमैन को घर से दूर रहने को कहा है, साथ ही घरेलू हिंसा से बचने को कहा है। कोर्ट ने महिला और बच्चों के बीच व्हाट्सऐप पर बातचीत चैट का भी संज्ञान लिया, जिससे यह साबित हो रहा था कि महिला का घरेलू उत्पीड़न हुआ है।

मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई थी मारपीट की बात

मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई थी मारपीट की बात

फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उस मेडिकल रिपोर्ट का भी ध्यान दिया जिसके मुताबिक पीड़ित महिला के हाथ और चेहरे पर चोट के निशान थे। जस्टिस कुलकर्णी ने कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता अगर कानून पत्नी और बच्चों को राहत न दे पाए।

तलाक के लिए दायर की है याचिका

तलाक के लिए दायर की है याचिका

बिजनसमैन ने दावा किया कि 1995 में उनकी शादी हुई और उनके पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं और वो बच्चों के साथ विदेश भी घूमते रहे हैं। वहीं महिला का कहना है कि कई साल से पति बच्चों के सामने उससे मारपीट और गाली-गलौच करता है। महिला का कहना है कि मामला बढने पर 2015 में उसने कोर्ट में तलाक के लिए भी याचिका फाइल की थी।

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English summary
man beats wife bombay high court order evicting home
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