बिना आधार के नहीं निकलेगा PF का पैसा, 5 मिनट में घर बैठे करें लिंक
नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। नौकरीपेशों लोगों के लिए उनका पीएफ खाता उनकी जमापूंजी होती है। समय -समय पर कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने बदलाव होते रहे है। एक बार फिर से पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किए गए है। नए नियम के मुताबिक पीएफ अकाउंट धारकों को अब अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। हर पीएफ अकाउंट होल्डर को अपने यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा।

अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकेंगे। बिना यूएएन को आधार से लिंक किए आप पीएफ ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आप अपना यूएएन और आधार आपस में लिंक करवाते हैं तो 5 दिनों के भीतर ही आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। यूएएन को पीएफ से लिंक करना बेहद आसान है। आप घर बैठे मिनटों में अपने यूएएन को पीएफ से अचैट करवा सकते है।
कैसे पीएफ को आधार से करें लिंक
- पीएफ को आधार से लिंक करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा।
- http://www.epfindia.com/site_en/ पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। आपको अपने UAN नंबर और पासवर्ड से यहां लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। इस पेज के सबसे ऊपर के टैब में Manage टैब मिलेगा।
- इस क्लिक करने के बाद ड्रॉप-डाउन मेनू से KYC ऑप्शन चुनना होगा।
- KYC के विकल्प पर क्लिक करते ही एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में आपके बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि अपटेड करने का ऑप्शन होगा
- आपको आधार लिंक के विकल्प को क्लिक कर वहां अपना आधार संख्या और आधार कार्ड पर दर्ज नाम लिखना होगा।
- इसे सेव कर दें। आपका पीएफ अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।












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