शशिकला के सरेंडर में हो सकती है देरी, ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली सूचना
मामला कोर्ट की प्रक्रिया में लिस्ट होने के बाद अगर शशिकला सरेंडर नहीं करतीं तो कोर्ट शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा।

सरेंडर न करने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
नियमों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फैसले के बारे में बेंगलुरु स्थित ट्रायल कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में लिस्ट किया जाएगा। मामला कोर्ट की प्रक्रिया में लिस्ट होने के बाद अगर शशिकला सरेंडर नहीं करतीं तो कोर्ट शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। READ ALSO: सरेंडर से पहले सुप्रीम कोर्ट में शशिकला का आखिरी दांव
शशिकला को मिल सकता है ये फायदा
कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो शशिकला को सरेंडर के लिए किसी तरह के आधिकारिक आदेश या आदेश की कॉपी की जरूरत नहीं है। वह सीधे कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकती हैं। इस मामले में कोर्ट ने सरेंडर के लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं किया है। ऐसे में शशिकला के पास फिलहाल तब तक का वक्त है जब तक सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट को आधिकारिक सूचना नहीं भेज दी जाती। READ ALSO: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमिलनाडु की राजनीति पर क्या होगा असर?
हालांकि शशिकला सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर से पहले चार हफ्ते का वक्त मांग सकती हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने का मन बनाया है। वह मंगलवार के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दायर करेंगी। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई भी फैसला सुनाने वाली बेंच ही करेगी।












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