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किसी के पहुंचाने की जरूरत नहीं आप खुद जा सकते हैं पाकिस्‍तान, जानिए कैसे

नई दिल्‍ली। आजकल रोज बयान आ रहे हैं कि इस नेता को या इस अभिनेता को पाकिस्‍तान चले जाना चाहिए या फिर उन्‍हें पाकिस्‍तान पहुंचा देना चाहिए। लेकिन क्‍या आपको मालूम है कि सिर्फ राजनेता ही नहीं अगर आप चाहें तो आप भी पाकिस्‍तान की यात्रा कर सकते हैं।

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दोनों देशों के बीच तनाव आजादी के बाद से भले ही बरकरार हो ले‍किन फिर भी भारत से लोग पाकिस्‍तान और पाकिस्‍तान से लोग भारत आते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि आप कैसे एक साधारण नागरिक होन के बाद भी आप भारत से पाकिस्‍तान की यात्रा कर सकते हैं।

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पाक सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी

पाकिस्‍तान के आतंरिक मंत्रालय की वेबसाइट पर भारतीयों के लिए पाक की यात्रा करने से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक हर भारतीय जो पाक की यात्रा करना चाहता है उसे एक वैध वीजा हासिल करना होगा।

क्‍या है वीजा प्रक्रिया

  • पाक जाने के लिए अगर आपको वैध वीजा हासिल करना है तो फिर आपको कुछ नियमों को पूरा करना होगा।
  • वैध पासपोट-पासपोर्ट कम से कम एक वर्ष की अवधि तक वैध होना चाहिए।
  • वीजा की फीस सिर्फ 15 रुपए है और इसमें ट्रांजिट वीजा, एक्‍सटेंशन और इश्‍यूएंस सब शामिल है।
  • बिजनेस वीजा के लिए आपको पाक में मौजूद अपनी कंपनी या फिर संगठन की ओर से एक चिट्ठी लेनी होगी।
  • वीजा की फीस कैश या फिर वीजा चालान के जरिए अदा हो सकती है।
  • दोनों देशों के दूतावास या उच्‍चायुक्‍त वीजा से जुड़े मामलों को देखते हैं।
  • सोमवार से शुक्रवार तक आप वीजा से जुड़े काम कर सकते हैं।
  • खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय सिर्फ शनिवार और बुधवार तक ही वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे।

कितने तरह का वीजा

पाक की यात्रा के लिए आपको तीन तरह का वीजा मिलता है।

विजिटर्स वीजा

भारतीयों को विजिटर्स वीजा पाक में बसे रिश्‍तेदारों, मित्रों या फिर किसी कानूनी काम के लिए जारी किया जाता है। इस तरह का वीजा किसी भारतीय बिजनेसमैन को छह माह के लिए तीन प्रवेश द्वार से पाक में दाखिल होने के लिए मिलता है।

ट्रांजिट वीज

ट्रांजिट वीजा दो जगहों से दाखिल होने के लिए पाक की ओर से जारी किया जाता है। इस तरह के वीजा के बाद आप किसी शहर या फिर बंदरगाह के जरिए 72 घंटों तक पाक में रुकने के लिए हासिल कर सकते हैं।

टूरिस्‍ट वीजा

यह वीजा 1 4 दिनों के लिए नई दिल्‍ली स्थित पाक हाई कमीशन की ओर से जारी होता है।

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