हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों का नहीं होगा ऑडिट
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बिजली कंपनियों के ऑडिट करने के खिलाफ फैसला दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिजली कंपनियों का दिल्ली सरकार सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं करवा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑडिट के फैसले पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर सीएजी के ऑडिट के आदेश दिये थे।
दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बिजली कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने अपने आदेश में के खिलाफ केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना रही है। आप नेता दिलीप पांडे कहा कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।












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