NEET UG Paper Leak में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा-गड़बड़ी साबित होने पर होगी पुन: परीक्षा
NEET UG Paper Leak case: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2024) परीक्षा रद्द करने की याचिका पर गुरुवार 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की जिरह सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुन: परीक्षा पर तभी विचार केवल तभी किया जा सकता है, जब यह साबित हो जाए कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर 'गड़बड़ी' हुई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने NEET-UG RE परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा से कहा कि यह साबित किया जाना चाहिए कि परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर 'गड़बड़ी' हुई है।

जिसके कारण पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, केवल इसलिए कि 23 लाख उम्मीदवारों में से केवल 1 लाख को प्रवेश मिलेगा, हम दोबार दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दे सकते। पुन: परीक्षा केवल ठोस आधार पर होनी चाहिए।












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