जासूसी कांड पर सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह तक टली

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शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को प्रदीप शर्मा को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने इस बारे में लंबित अर्जी भी खारिज कर दी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई वाली बेंच ने सुनवाई टालते हुए कहा कि उन्होंने सीलबंद लिफाफे में पेश तथ्य अभी देखे नहीं हैं और इस मसले पर जस्टिस एनवी रमण के साथ चर्चा करने की भी जरूरत है।
1984 बैच के आईएएस अफसर शर्मा ने 2011 में याचिका दायर करके उनके खिलाफ पेंडिंग मामले सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था। उन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जासूसी कांड का मसला भी उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार पक्षपात पूर्ण तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
राज्य सरकार ने शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि 2009 में इस अधिकारी का फोन निगरानी पर रखे जाने के बाद कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन और बेनामी संपत्ति जमा करने की जानकारी मिली है।












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